दिल्ली पुलिस को वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, ईदगाह मामला और दो राज्यों में चुनाव के चलते गड़बड़ी फैलाने के इनपुट मिले हैं जिसके बाद यह फैसला लिया गया है. बीएनएस की धारा 163 के तहत, पांच या उससे अधिक लोग एक साथ कहीं एकत्रित नहीं हो सकते हैं.
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दिल्ली पुलिस को वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, ईदगाह मामला और दो राज्यों में चुनाव के चलते गड़बड़ी फैलाने के इनपुट मिले हैं जिसके बाद यह फैसला लिया गया है. बीएनएस की धारा 163 के तहत, पांच या उससे अधिक लोग एक साथ कहीं एकत्रित नहीं हो सकते हैं.