पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.


उत्तर प्रदेश के बिजनौर की एक अदालत ने मंगलवार को दो मासूम बच्चियों से जंगल में हैवानियत करने के आरोप में एक व्यक्ति को 40 साल कैद की सजा सुनाई है. POCSO अदालत के विशेष न्यायाधीश पारुल जैन ने दोषी पर 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि जुर्माने की राशि पीड़ितों को मुआवजे के रूप में दी जाएगी.

दरअसल, मामला 27 मई 2023 की है. बिजनौर के शेरकोट के एक गांव में 5 और 6 साल की दो मासूम बच्चियों को जंगल में ले जाकर मनोज कुमार नाम के शख्स ने दोनों के साथ बलात्कार किया था. बता दें कि उस दिन पीड़िता बच्ची की बुआ की शादी थी, जिसमें एक बच्ची मेहमान थी, जो स्योहारा से आई थी. बता दें कि घटना के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया था.

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डीजे का डांस दिखाने के बहाने मासूम से रेप

घटना का पता तब चला था, जब दोनों बच्चियां जंगल से बदहवास अवस्था में घर आई थी. परिजनों के पूछने पर बच्चियों ने बताया था कि मनोज चाचा उनको डीजे का डांस दिखाने के लिए लेकर गए थे और जंगल में ले जाकर गलत काम किया. बच्चियों के कपड़ो पर ब्लड भी लगा था. इसके बाद पूर्व एसपी नीरज कुमार जादौन ने कई टीमें लगाकर करीब 4 दिन बाद वाजिदपुर गांव का रहने वाला आरोपी मनोज कुमार  को गिरफ्तार कर लिया.

40 साल की कैद और 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना

बता दें कि आरोपी मनोज पीड़ित बच्चियों का दूर के रिश्ते में चाचा लगता है. वहीं, आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम ने मामले की गहनता से जांच की और आरोपी के खिलाफ सभी जरूरी सबूत और गवाह जुटाकर अदालत में पेश किए. इसके बाद आज मंगलवार को करीब 16 महीने के बाद POCSO अदालत के विशेष न्यायाधीश पारुल जैन ने दरिंदे मनोज कुमार को 40 साल के कठोर कारावास और 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

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