प्रतीकात्मक फोटो.


उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मां से रेप की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को उम्र कैद की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश वरुण निगम ने मंगलवार को आरोपी को ऑपरेशन कनविक्शन के तहत तहत रेप का दोषी ठहराया और 50 हजार रुपये के जुर्माने के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई.

जानकारी के मुताबिक, आरोपी के भाई ने 2023 में बुलंदशहर कोतवाली देहात में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके भाई आबिद ने जंगल में अपनी मां से रेप किया. साल 2023 की घटना का मंगलवार को वरुण निगम की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ऑपरेशन कनविक्शन के तहत फैसला सुनाया और कोर्ट ने आरोपी आबिद को उम्र कैद की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

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नाबालिग से गैंगरेप के आरोप में दो को उम्रकैद

बता दें कि पिछले हफ्ते मुजफ्फरनगर में एक नाबालिग लड़की को किडनैप कर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों पर कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़िता को दिया जाएगा.

विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संख्या-1 की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोटिया ने फैसला सुनाया. दरअसल, मुजफ्फरनगर जनपद में साल 2011 में पुरकाजी क्षेत्र के गांव में 10वीं कक्षा की छात्रा का किडनैप कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था. 

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