Ration Depot Complaint: भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं. सरकार की योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों लोगों को मिलता है. इनमें से ज्यादातर योजनाएं गरीबों जरूरतमंद लोगों के लिए होती है. भारत में आज बहुत से ऐसे लोग हैं. जो अपने खाने का इंतजाम नहीं कर पाते. इन लोगों को भारत सरकार कम कीमत पर राशन मुहैया करवाती है. भारत में करोड़ों की संख्या में राशन कार्ड धारक जिन्हें भारत सरकार की ओर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कम कीमत पर राशन दिया जाता है.
सरकारी राशन डिपो से राशन कार्ड धारकों को राशन दिया जाता है. अगर किसी राशन कार्ड धारक को राशन डिपो से राशन नहीं मिल रहा. तो वह इस बारे में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है. क्या होगी इसके लिए प्रक्रिया, कहां करनी होगी शिकायत चलिए आपको बताते हैं.
हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं शिकायत
भारत में सभी राज्यों में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाता है. जिस नंबर पर काॅल करके सभी राशन कार्ड धारक राशन और राशन कार्ड से जुड़ी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. अगर किसी को राशन डिपो से राशन नहीं मिल रहा तो वह आधिकारिक वेबसाइट https://nfsa.gov.in/ पर जागर अपने राज्य का हेल्पलाइन नंबर देख सकता है. और उस नंबर पर कॉल करके राशन डिपो से जुड़ी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है. शिकायत के बाद विभाग द्वारा इस एक्शन लिया जाएगा.
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ऑनलाइन भी कर सकते हैं शिकायत
इसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आपको ऑनलाइन शिकायत करने का मौका दिया जाता है. इसके लिए आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की ऑफिशल वेबसाइट https://nfsa.gov.in/ पर जाकर अपनी शिकायत के बारे में डिटेल जानकारी देकर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं. अगर आपकी शिकायत सही पाई जाती है तो इसके बाद संबंधित राशन डिपो के अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो सकती है.
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ऑफिस जाकर भी कर सकते शिकायत
अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं. और वहां के राशन डिपो में आपको राशन नहीं मिलता. तो आप फिर जिले के राशन डिपो में जाकर उस बारे में शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा अगर जिले में अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती. तो फिर आप राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
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