Supreme Court decision on AMUKhalid Rashid Firangi Mahali said it will have an impact अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, खालिद रशीद फिरंगी महली बोले- असर पड़ेगा


AMU News: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे के मुद्दे पर फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है, ‘हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं जिसमें उसने 1967 के अपने फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें यह तय किया गया था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होगा. मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को तय करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा.’

महली ने कहा ‘मुझे लगता है कि सभी ऐतिहासिक तथ्य हमारे सामने हैं और हम उन्हें 3 जजों की बेंच के सामने पेश करेंगे. सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जाता है, तो कौन सा संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान माना जाएगा और अनुच्छेद 30 ए का क्या होगा?’

सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे के मामले में शुक्रवार को चार अलग-अलग फैसले सुनाए.संविधान पीठ की अगुवाई कर रहे भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस संबंध में चार अलग-अलग मत थे जिनमें तीन असहमति वाले फैसले भी शामिल हैं.प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने अपने और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के लिए बहुमत का फैसला लिखा है.न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने अलग-अलग असहमति वाले फैसले लिखे हैं.

 

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